17/06/2026
*महत्वपूर्ण सूचना*
भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा G.S.R. 927(E) दिनांक 29 दिसम्बर 2025 (Drugs Amendment Rules, 2025 – Draft Notification) जारी की गई थी। इस अधिसूचना में प्रस्ताव किया गया था कि Drugs Rules, 1945 के Schedule K, Serial No. 13, Entry No. 7 से "Syrup" शब्द हटा दिया जाए। इस संबंध में हितधारकों से 30 दिनों के भीतर आपत्तियाँ एवं सुझाव भी आमंत्रित किए गए थे।
इसके पश्चात भारत सरकार द्वारा अंतिम संशोधन अधिसूचित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप Schedule K की संबंधित प्रविष्टि से "Syrups" शब्द हटा दिया गया। अब केवल "Lozenges, Pills and Tablets for Cough" ही उक्त प्रविष्टि में शेष हैं।
Schedule K, Drugs Rules, 1945 की वह अनुसूची है जिसमें कुछ दवाओं एवं दवा वर्गों को अधिनियम एवं नियमों के कुछ प्रावधानों से सशर्त छूट प्रदान की गई थी।
पूर्व में "Syrups, Lozenges, Pills and Tablets for Cough" उक्त प्रविष्टि में शामिल थे। परिणामस्वरूप कफ सिरप को Schedule K के अंतर्गत उपलब्ध विशेष छूट का लाभ प्राप्त था। विशेष रूप से छोटे ग्रामीण क्षेत्रों, जहाँ लाइसेंसधारी दवा विक्रेता उपलब्ध नहीं थे, वहाँ कुछ परिस्थितियों में इन उत्पादों को छूट प्राप्त थी।
अब Schedule K से "Syrups" शब्द हटाए जाने के बाद कफ सिरप को उक्त छूट का लाभ प्राप्त नहीं होगा। अतः कफ सिरप की बिक्री एवं वितरण सामान्य दवा नियंत्रण प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
*महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण*
*यह संशोधन केवल Schedule K से संबंधित है।* इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी कफ सिरप स्वतः Schedule H या Schedule H1 दवाएँ बन गई हैं।
किसी भी कफ सिरप की बिक्री उसके लेबल पर अंकित श्रेणी, जैसे Schedule H, Schedule H1 अथवा अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार ही की जाएगी। Codeine युक्त कफ सिरप पर पूर्व से लागू विशेष नियम यथावत प्रभावी रहेंगे।
विजय श्रीवास्तव
अध्यक्ष
Bareilly Retail Chemist Welfare Society (U.P.)
(BRCWS)