17/07/2020
धार्मिक कार्य/त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थानो पर नही किया जाएगा
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कलेक्टर श्री सिंह ने धारा 144 अंतर्गत जारी किये आदेश
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जिले में धारा 144 आगामी आदेश पर्यंत तक लागू रहेगी
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नोविल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री धनंजय सिंह ने जिले में धारा 144 प्रभावशील की है जो आगामी आदेश पर्यन्त तक लागू रहेगी।
जारी आदेशानुसार समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय, कॉलेज, सभी प्रकार के शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग क्लासेस बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक आयोजन, जुलूस, रैलिया, धरना प्रदर्शन, सामूहिक भोज, राजनैतिक खेलकूद, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य समामेलनो पर पूर्ववत प्रतिबंध रहेगा।
कोई भी धार्मिककार्य/ त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थानो पर झाकी आदि स्थापित नही की जा सकेगी। आमजन से अपेक्षा की गई है कि वे अपने-अपने घरो में ही पूजा/उपासना करें। धार्मिक उपासना स्थलो पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक है कि एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकठ्ठे न हो, साथ ही उपासना स्थलो पर फेस कवर एवं फिजिकल डिस्टेसिंग के मानको का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
विवाह समारोह में मेहामानों की संख्या 20 से अधिक नही होगी, इसमें वर एवं वधु पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम यथा जन्मदिन आदि समारोह में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नही होंगे। अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमो में भी पूर्ववत अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।
समस्त सिनेमा हॉल, थियेटर, आडियोटोरियम, असेम्बली हॉल एवं इसके समरूप स्थल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क बंद रहेगे। अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर शेष कारणो हेतु व्यक्तियों का आवागमन रात्रि 10 बजे से प्रात: 5 बजे तक पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। सभी नागरिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है, जो गंभीर बीमारी सह रूग्ण्ता से ग्रसित है, गर्भवती महिलायें, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चो को अत्यावश्यक सेवाओ एवं चिकित्सकीय कारणो के अलावा अपने घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा।
सार्वजनिक स्थलो पर थूकना, शराब, पान, गुटका, तंबाकू का सेवन करना प्रतिबंधति रहेगा उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध दंडनीय कार्यवाही की जा सकेगी। शासकीय कार्य/गतिविधियाँ को छोड़कर जिले की सीमा में किसी भी स्थान पर पांच या पांच से अधिक लोगो का समूह में एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियाँ अनुमत्य होगी। कंटेनमेंट जोन में पेरामीटर कंट्रोल का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। इन क्षेत्रो में जन सामान्य का मेडिकल इमरजेंसी आवश्यक वस्तुओ और आवश्यक सेवाओ की आपूर्ति के अलावा किसी भी प्रकार का आवागमन प्रतिबंधत होगा।
प्रतिबंधित गतिविधियों के अतिरिक्त गैर कंटेनमेंट क्षेत्र/जोन में अन्य सभी गतिविधियाँ निम्न शर्तो के साथ अनुमत्य होगी जिनमें दुकानो/ प्रतिष्ठानो द्वारा ग्राहको के मध्य फिजिकल डिस्टेसिंग न्यूनतम 2 गज की दूरी का अनुपालन कराना अनिवार्य होगा। दुकानो/प्रतिष्ठानो पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नही होगी।
सार्वजनिक स्थल पर थर्मल स्केनिंग, हाथ धोने एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था प्रवेश एवं निर्गम बिन्दुओ पर सुनिश्चित की जाना अनिवार्य रहेगा। समस्त सार्वजनिक स्थलो पर फेस मास्क/ फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। दुकानो/प्रतिष्ठानो/ कार्यस्थलों पर दरवाजों के हैण्डल सहित, संपर्क में आने वाले समस्त स्थानो का निरन्तर सेनिटाइजेशन सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा।
संबंधित कार्यस्थल प्रभारी/दुकानदार द्वारा फिजिकल डिस्टेसिंग, कर्मियों के मध्य की दूरी, कार्य शिफ्ट के मध्य पर्याप्त अंतराल आदि का पालन कराना अनिवार्य होगा। उपरोक्त सभी स्थितियों में सोशल डिस्टेसिंग एवं कोविड-19 रोकथाम हेतु अन्य आवश्यक व्यवस्थायें अनिवार्यत: सुनिश्चित करना होगा। इस हेतु संबंधित प्रतिष्ठान/संस्था के प्रभारी की संपूर्ण जिम्मेदारी होगी।
सर्वसाधारण को यह अवगत कराया गया है कि उक्त आदेशो का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत दंडनीय होगा।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सिंह ने जिले के समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारियो एवं कार्यपालिक दंडाधिकारियो सह इन्सीडेंट कमांडर तथा संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि वपे अपने-अपने प्रभार के क्षेत्र में उक्त निर्देशो का अनुपालन कड़ाई से कराना सुनिश्चित करे।
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